(1) स्थापना - प्रशिक्षण निदेशालय में स्थापना शाखा के अन्तर्गत पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का गवाही, आदि सहित स्थापना संबंधित समस्त कार्य, मानव बल प्रबंधन का समस्त कार्य। अधीनस्थ प्रशिक्षण इकाईयों की स्थापना संबंधित कार्य। HRMS का स्थापना भाग से संबंधित समस्त कार्य। e-PAR एवं e-office सहित समस्त तकनीकी संबंधी कार्य। सभी कोटि के पदों एवं प्रतिष्ठानों का सृजन से संबंधित कार्य। कर्मियों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य। प्रशिक्षण निदेशालय से जुड़े सभी नियम, अधिनियम, नियमावली एवं पुलिस आदेश/ प्रशिक्षणादेश/ स्थायी आदेशों का संधारण एवं पुलिस के सभी डाटा कस्टोडियन संबंधित कार्यो का निष्पादन किया जाता है।
(2) सामान्य शाखा - सामान्य शाखा के अन्तर्गत प्रशिक्षण निदेशालय में प्रशिक्षण संबंधित विभिन्न प्रकार के DG/IG conference, भारत सरकार के विभागों से संबंधित कार्य। माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक, पुलिस महानिदेशक, बिहार की बैठक, अन्य उच्च स्तरीय बैठकों, गृह विभाग सहित अन्य बाह्य विभागों के साथ समन्वय एवं प्रतिवेदन का कार्य। सूचना का अधिकार/विधानमण्डल/ न्यायालय वाद से संबंधित कार्य। प्रेस एवं मीडिया से संबंधित कार्य/ PPT निर्माण। प्रशिक्षण नीति एवं वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार करना। अन्य सभी अनाच्छादित विषयों का संधारण एवं निष्पादन किया जाता है।
(3) प्रशिक्षण-1 (टी0-1) सभी संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण से जुड़े कार्य यथा-पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदेशक की प्रतिनियुक्ति, परिवाद का निष्पादन, आदि कराया जाता है।
(4) प्रशिक्षण-2 (टी0-2) सभी संवर्ग के प्रोन्नति हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण (यथा पी0टी0सी0/ एस0एल0सी0) से जुड़े कार्य यथा-पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदेशक की प्रतिनियुक्ति, परिवाद का निष्पादन, आदि कराया जाता है।
(5) प्रशिक्षण-3 (टी0-3) राज्य से बाहर आयोजित होने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ वेबिनार आदि से जुड़ा कार्य कराया जाता है।
(6) प्रशिक्षण-4 (टी0-4) बुनियादी/प्रोन्नति हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण को छोडकर राज्य के अंदर अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यशाला, वेबिनार, अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण, आदि से जुड़े कार्य किये जाते है।
(7) प्रशिक्षण-5 (टी0-5) सभी प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण(भा0पु0से0/बि0पु0से0/ पु0अ0नि/ अन्य सभी संवर्ग सहित)
(8) लेखा - बजट/अंकेक्षण/लेखा, पदीय बैंक खाता के संचालन से संबंधित सभी कार्य। HRMS लेखा भाग से संबंधित समस्त कार्य। सभी योजना एवं गैर योजना मद में सभी शीर्षों में आवंटन एवं व्यय का पाक्षिक अनुश्रवण। बजट निर्माण कार्य। चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 10 दिन से अधिक अवधि का विराम भत्ता, भविष्य निधि अग्रिम एवं अंतिम निकासी ग्रुप बीमा एवं अग्रिम कार्य।
(9) परिवहन - निदेशालय केा आवंटित वाहनों से संबंधित कार्य। निदेशालय में पदस्थापित सभी वरीय पदाधिकारियों हेतु वाहनों के रख-रखाव से जुड़ा कार्य। सभी वाहनों की मरम्मती से जुड़ा कार्य।
(10) उपस्कर - प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता, मेमेन्टो आदि से जुड़ी कार्रवाई। सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारी/कर्मी हेतु ससमय समारोह का आयोजन एवं समन्वय। निदेशालय स्थित सभी पदाधिकारियों/ प्रशाखाओं के आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति का कार्य। निदेशालय के प्रशिक्षण हेतु कक्ष, वी0सी0 रूम का रख-रखाव एवं नियंत्रण। स्टेशनरी (लेखा सामग्री) के प्रभारी का कार्य।
(11) आगत/निर्गत - आगत/निर्गत शाखा से संबंधित सभी कार्य। केन्द्रीयकृत रूप से समस्त पत्रादि प्राप्ति का कार्य। केन्द्रीयकृत रूप से समस्त पत्रादि निर्गतिकरण का कार्य। उपरोक्त कार्यों का Digitization कार्य किया जाता है।