नये आपराधिक कानून , 2023

मद्य निषेध विभाग के बारे में

बिहार राज्य में शराब एवं मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिये बिहार "बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016" को दिनांक 02 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया।

उक्त अधिनियम के आलोक में मद्यनिषेध एवं उत्पाद से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु तथा राज्य सरकार के द्वारा विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य हासिल करने हेतु नवम्बर, 2017 में अपराध अनुसंधान विभाग में मद्यनिषेध इकाई का सृजन तदनुसार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत मद्यनिषेध प्रभाग का गठन किया गया। 

मद्यनिषेध प्रभाग का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध) करते हैं, जिनकी सहायता पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) करते हैं।

मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत उत्पाद विभाग, विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई एवं विभिन्न जिलों से आसूचनाओं का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण, संदिग्धों के विरूद्ध कार्रवाई करना, Focused S-Drive का संचालन एवं अनुश्रवण, प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना और पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार अथवा आवश्यकतानुसार मद्यनिषेध काण्डों का अनुसंधान ग्रहण करना एवं नियंत्रण में लेकर अनुसंधान करवाना, त्वरित विचारण का अनुश्रवण करना, अभियुक्तों की सम्पति के अधिग्रहण की कार्रवाई का अनुश्रवण करना, मद्यनिषेध को प्रभावी बनाने हेतु सीमावर्ती राज्यों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना तथा मद्यनिषेध को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले एवं अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलिप्त सभी विभागों के पदाधिकारीयों एवं कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण करना मुख्य कार्य है।