नये आपराधिक कानून , 2023

राजकीय रेल पुलिस के बारे में

भारतीय रेल में अपराधिक गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के विधि - व्यवस्था के समस्याओं का नियंत्रण एवं अपराधियों असमाजिक तत्वों और विध्वंशकारियों से सुरक्षित रखने के लिए राजकीय रेल पुलिस की स्थापना की गई है। राजकीय रेल पुलिस के कार्यों / कर्तव्यों / नियंत्रण एवं अन्य क्रियाकलापों का निर्धारण पुलिस हस्तक नियम के अध्याय -17 नियम -458 से लेकर 515 तक में किया गया है।   राजकीय रेल पुलिस 04 रेल जिलों क्रमशः (1) पटना (2) मुजफ्फरपुर (3) कटिहार और (4) जमालपुर में विभक्त है रेल क्षेत्रान्तर्गत कुल 41 थाना एवं 25 पी 0 पी 0 तथा 17 अंचल कार्यरत हैं।

राजकीय रेल पुलिस के कार्य    

●  रेल सीमा के अन्दर संज्ञेय अपराधों का निरोध , उद्भदेन , अनुसंधान करना।  

●  संज्ञेय कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी।  

●  रेलवे स्टेशनों पर विधि - व्यवस्था , शांति - व्यवस्था एवं सुरक्षा - व्यवस्था संधारण करना।  

●  स्टेशनों पर खड़ी गाड़ियों की निगहवानी करना।  

●  चलती ट्रेन का मार्गरक्षण करना।  

●  रेल सीमा के अन्दर होनेवाली सभी दुर्घटनाओं और अस्वाभाविक मृत्यु की जांच करना।  

●  वी 0 आई 0 पी 0 का स्टेशनों पर आगमन एवं उनकी यात्रा के क्रम में सतर्कता व सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।  

●  रेल के आदतन अपराधियों के विषय में जानकारी रखना एवं उनपर नकल कराना।  

 

प्रत्येक रेल जिला में एक - एक साईबर थाना का गठन किया जा रहा है।   रेल क्षेत्र अन्तर्गत 27 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जा रही है। इसमें महिला यात्रियों से संबंधित समस्याओं का त्वरित   निष्पादन किया जायेगा। कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है जो 24*7 कार्यरत है।   बिहार रेल पुलिस संगठन का नेतृत्व अपर पुलिस महानिदेशक ( रेल ) द्वारा किया जाता है , जिन्हें पुलिस उप - महानिरीक्षक ( रेल ) / पुलिस उप - महानिरीक्षक ( रेल ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है , जिन्हें पुलिस अधीक्षक ( रेल ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।