नये आपराधिक कानून , 2023

बजट विभाग के बारे में

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग में निम्नांकित प्रशाखा / कोषांग कार्यरत है:-

1. प्रशाखा – 

(i) - वित्त-1, (ii) - वित्त-2, (iii)  लेखा,

2. अपीलीय प्राधिकार- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुलिस मुख्यालय का प्रभम अपीलीय प्राधिकार।

3. अपील कोषांग- क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुि लस उप-महानिरीक्षक के विभागीय कार्यवाही में बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने, पंक्तिच्युक्ति, प्रोन्नति या नियतकालीन वेतन वृद्धि पर रोक एवं अनुच्छेद 311(12)(ख) में वर्णित प्रावधान अन्तर्गत पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई। (स0अ0नि0 से पु0नि0 स्तर के पदाधिकारियों का) मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक करते हैं, जिनकी सहायता अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) तथा अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण) एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), सहायक महानिरीक्षक (कल्याण) करते हैं।

 

मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

वित्त-1 प्रशाखा

1. पुलिस मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयो को राशि का आवटंन।

2. प्राक्कलन समिति से संबंधित कार्य।

3. योजना/आधुनिकीकरण का बजट निर्माण।

4. राज्य से बाहर प्रशिक्षण पर व्यय।

5. अनुग्रह अनुदान।

6. एस0आर0ई0 आवंटन एवं अनश्रुवण।

7. राज्य में प्रतिनियुक्ति बलों की प्रतिपूर्ति से संबंधित कार्य।

8. मकान किराया (थाना) से संबंधित।

9. वामपंथी उग्रवादियों से प्रत्यर्पण से संबंधित आबंटन।

10. राजस्व प्राप्तियों से संबंधित कार्य।

11. चिकित्सा प्रतिपूर्ति।

12. लेखा मिलान संबंधी।

13. लोक लेखा समिति।

14. वित्त अंकेक्षण।

15. बजट निर्माण एवं व्यय विवरणी ।

 

वित्त-2 प्रशाखा

1. पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के पुलिस मुख्यालय/राज्य स्तरीय पदा0/कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/अंतिम निकासी।

2. पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित कर्मियों का ग्रुप-बीमा की अंतिम निकासी।

3. भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुि लस सेवा/पुि लस मुख्यालय मंे पदस्थापित पदा0/कर्मियों का पेंशन / विशेष पारिवारिक पेशन, उपादान की स्वीकृति।

4. सभी जिला/इकाई/रेलवे एवं सैप कर्मियों का दस दिनों से अधिक अवधि का विराम भत्ता स्वीकृति।

5. सेवान्त लाभ से संबंधित बैठक, मासिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन, पेंशन अदालत।

6. गृह अग्रिम / कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति।

7. बिहार पुलिस के सभी कार्यालयों की वित्तीय निगरानी (Financial Supervision / Oversight) करना ।

8. प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना का लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन।

9. परोपकारी/शिक्षा/कल्याण कोष से संबंधित कार्य।

10. चेक आगत एवं निर्गम,RC, ADVICE लेखा एवं कैश बुक संधारण, अंकेक्षण, बैंक कार्य, चेक/ड्राफ्ट वापसी, पुनवैधिकीकरण आदि।

11. बिहार पुलिस कल्याण समिति का बैठक,एवं कार्यवाही से संबंधित कार्य।

12. कैंटीन संबंधी कार्य।

 

लेखा प्रशाखा

1. योजना एवं गैर योजना मद की निकासी।

2. प्रोविजनिंग के विपत्रों की निकासी।

3. बिहार पुलिस निगम का P.L. Account  में राशि का हस्तानान्तरण।

4. बेलट्रान में P.L. Account  में राशि का हस्तानान्तरण।

5. स्थापना से संबंधित सभी विपत्रों की निकासी।

6. ERSS के विपत्र की निकासी।

7. दूरभाष एवं बिजली विपत्रों की निकासी।

8. TA विपत्रों की निकासी ।

9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्रों की निकासी।

 

10. AC का समायोजन एवं सभी निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी से पत्राचार।