नये आपराधिक कानून , 2023

विधि व्यवस्था विभाग के बारे में

विधि-व्यवस्था प्रभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में विधि-व्यवस्था संधारण करनें में पुलिस बल की क्षमता का विकास, थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था एवं अनुसंधान इकाई का पृथक्कीकरण, संवेदनशील अवसरों पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करना। विधि-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका से लेकर विधि-व्यस्था स्थिति के दौरान एवं स्थिति सामान्य होने तक अनुश्रवण करना। विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों का अनुश्रवण तथा महत्वपूर्ण पर्व-त्योहार, परीक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के परिभ्रमण के अवसर एवं गंभीर विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर बलों की प्रतिनियुक्ति करने का कार्य किया जाता है। विधि-व्यवस्था प्रभाग का नेतृत्व अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) करते हैं, जिनकी सहायता पुलिस उप-महानिरीक्षक (मानवाधिकार) करते हैं।

 

विधि-व्यवस्था प्रभाग के विभिन्न शाखाओं द्वारा संधारित किये जाने वाले का का विवरण :-

 

विधि व्यवस्था -1

(1) गंगा नदी के उत्तर के सभी जिलों से संबंधित विधि-व्यवस्था।

(2) दंगा निरोधी वाहिनी एवं जिला दंगा निरोधी बल का विकास।

(3) थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था एवं अनुसंधान का पृथक्कीकरण।

(4) विधि-व्यवस्था तंत्र का विकास।

(5) भीड द्वारा हिंसा/पुलिस पर हमला/जातीय तनाव/भूमि-विवाद संबंधी मामले।

(6) अन्य आवंटित कार्य।

 

विधि व्यवस्था -2

(1) गंगा नदी के दक्षिण के सभी जिलों से संबंधित विधि-व्यवस्था।

(2) साम्प्रदायिक स्थिति का नियत्रंण।

(3) इंटरनेट सेवा निलंबन आदेश का अनुपालन।

(4) अन्य आवंटित कार्य।

 

विधि व्यवस्था -3

(1) पूरे राज्य अथवा बड़े हिस्से में समेकित रूप से घटित मामले यथा, चुनाव, गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस, सभी धार्मिक एवं त्योहार जैसे-होली, दशहरा, रामनवमी, मुहर्रम, बकरीद, ईद, दीपावली, छठ आदि तथा उक्त मामलों से संबंधित अलर्ट।

(2) माननीय राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री आदि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के यात्रा के क्रम में विधि-व्यवस्था।

(3) विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु विधि-व्यवस्था एवं अलर्ट।

(4) मासिक विधि-व्यवस्था समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

(5) सभी पर्व-त्योहार का खैरियत प्रतिवेदन।

(6) सभी प्रकार के सामान्य अलर्ट।

(7) पूर्वाभास प्रतिवदेन (Law and Order Supervision)

(8) मुख्यालय स्तर पर आयोजित समकालीन अभियान।

(9) माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायलयों की सुरक्षा से संबंधित कार्य।

(10) विधि-व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन खैरियत प्रतिवेदन एवं संबंधित एलर्ट। महानिदेशक नियत्रं ण कक्ष एवं विधि-व्यवस्था संबंधी सभी मामले, दैनिक, पाक्षिक, मासिक, गोपनीय प्रतिवेदन तथा अपराध समीक्षा।

 

एक्स० एल०

(1) सड़क, हवाई अड्डा, न्यायालय, बैंक, रेलवे, धार्मिक संस्थान एवं संस्थानों की सुरक्षा।

(2) अंतराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय (भारत-नेपाल, भारत-बंग्लादेश आदि)।

(3) भूमि-विवाद, वन अधिनियम आदि से संबंधित मामले।

(4) विशेष अधिनियम से संबंधित कार्य यथा (सी0सी0ए0, एन0एस0ए0) अधिनियम आदि।

(5) आपकी सरकार आपके द्वार, कब्रिस्तान घेराबंदी।

(6) सभी प्रकार के परिवाद का निष्पादन।

(7) अन्य कार्य।

 

एक्स०सी०

(1) मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग , बाल आयोग , बाल उत्पीड़न, विशेष किशोर एकक न्याय अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सभी आयोग संबधी कार्य।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्य।

(3) अन्य आवंटित कार्य।

 

बल शाखा

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला बल/पदाधिकारी, सैन्य पुलिस एवं केन्द्रीय बला े की प्रतिनियुक्ति, (भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के पदाधिकारियों को छोड़कर)।

 

केंद्रीय सुरक्षा समिति

बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) का सकं ल्प ज्ञापांक-3663, दि0-02.05.2017 के आलाके में गठित केन्द्रीय सुरक्षा समिति के वैद्यानिक सदस्य के रूप में विशेष सुरक्षा समिति बिहार द्वारा लिए गए निर्देश से संतुष्ट नहीं होने पर केन्द्रीय सुरक्षा समिति में आवेदकों/महानुभावों से प्राप्त अपील अभ्यावेदनों पर समीक्षा कर उनके सुरक्षार्थ अंगरक्षक प्रतिनियुक्त हेतु निर्णय लिये जाने संबंधित कार्य।