आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आसूचना एवं सुरक्षा का प्रमुख प्रभाग है।
आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग के अंतर्गत विशेष शाखा बिहार पुलिस की प्रमुख खुफिया आसूचना इकाई है जो 1946 में अस्तित्व में आया, जहां सुरक्षा प्रभाग भी इसका एक हिस्सा है।
विशेष शाखा का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा) करते है, जिनकी सहायता पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा), पुलिस उप महानिरीक्षक (विशेष शाखा) और 3 पुलिस
अधीक्षक (विशेष शाखा) करते हैं।
विशेष शाखा के मुख्य कार्य :-
● विशेष शाखा समाज-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी, वर्जित वस्तुओं की तस्करी और सीमा-पार गतिविधियों के खतरे का मुकाबला करने के लिए आसूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसार
करने के लिए जिम्मेदार है।
● विशेष शाखा विभिन्न प्रयोजनों के लिए सत्यापन भी करती है।
● विशेष शाखा हिंसक जन आंदोलन, सांप्रदायिक मुद्दों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मामलों जैसे संवदेनशील मामलों से निपटती है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए संभावित और वास्तविक खतरा पैदा
कर सकते हैं।
● अफवाहों (ऑनलाइन और ऑफलाइन), समाचार, पत्र, पोस्टर आदि के प्रसार पर विशेष शाखा की रिपोर्ट, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है और जिससे स्थानीय पुलिस
को सहायता मिलती है ।
● विशेष शाखा अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ भी समन्वय करती है।
सुरक्षा प्रभाग का भी नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) करते हैं, जिनकी सहायता पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) और कमांडेंट (एसएसजी) करते हैं।
सुरक्षा प्रभाग के अंतगर्त कुछ महत्वपूर्ण अनुभाग :-
1. सुरक्षा अनुभाग
2. विशेष सुरक्षा कक्ष
3. बम का पता लगाने और निपटान इकाई
4. स्थापना कक्ष
5. गवाह संरक्षण कक्ष।
विशेष सुरक्षा दल का गठन विषेष सुरक्षा दल के अधिनियम 2000 के तहत हुआ है। इसमें अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु वर्ष 2010 एवं 2017 में संशोधन किया गया है । इसका संचालन बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2000, 2018 (संशोधित) के अधीन किया जाता है। यह बल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनके परिवार के अव्यवाहित सदस्यों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को (पद त्याग के पाँच वर्षों तक) आसन्न सुरक्षा प्रदान करता है।
सुरक्षा प्रभाग के मुख्य कार्य:-
● वर्गीकृत व्यक्तियों, माननीय मंत्रियों, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना; वीआईपी के दौरे/कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा की निगरानी/तोड़फोड़ रोधी जांच करना;
● गृह विभाग, बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खतरे की धारणा के आधार पर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना;
● गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी करना;
● वीआईपी सुरक्षा के संबंध में पीएसओ को प्रशिक्षण देना।